मोर मकान मोर आस योजना के तहत किरायेदारांे को स्वयं के आवास का लाभ लेने प्राप्त आवेदनों में 13 अपै्रल तक निगम में दावा आपत्ति

Hemkumar Banjare

राजनांदगांव । मोर मकान मोर आस छत्तीसगढ़ शासन की एक संवेदनशील पहल इसके अंतर्गत मात्र किफायती दरों में आवास के लागत मूल्य पर वर्षों से किरायेदारों के रूप में निवासरत परिवारों को अपने स्वयं के आवास का सपना साकार करने नगर निगम द्वारा प्रक्रिया कर आवास का आबंटन किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत 644 बहु मंजिला आवास निगम सीमाक्षेत्र के लखोली, मोहारा, रेवाड़ीह आदि स्थानों में पूर्ण रूप से निर्मित एवं 1286 निर्माणाधीन उक्त आवासों मेे से  मोर मकान मोर आस योजना के तहत शासन द्वारा निर्धारित किए गए दरों पर 14 हितग्राहियों को आबंटित किया गया। किरायेदारांे को योजना का लाभ देने आवेदन की प्रक्रिया की जा रही है। 20 मार्च तक प्राप्त आवेदनों की सूची तैयार कर ली गयी है, प्राप्त 258 आवेदनों में 96 पात्र एवं 162 आवेदक अपात्र है।
आवास आबंटन के संबंध में नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि, मोर मकान मोर आस योजनान्तर्गत वर्षो से किराये में निवासरत् परिवारो को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके लिए नगर निगम द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया हैं। प्राप्त 258 आवेदनों में पात्र 96 आवेदन है एवं अपात्र 162 आवेदनों के लिये 13 अपै्रल 2023 दिन गुरूवार तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है। आवेदक निर्धारित तिथि को शाम 5 बजे तक प्रधानमंत्री आवास कार्यालय में आपत्ति का निराकरण कर अपने नाम को अंतिम पात्र सूची में दर्ज करा सकते है। समय अवधि के उपरांत किसी प्रकार की कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मोर मकान मोर आस अंतर्गत आवासों का आबंटन किये जाने हेतु पात्र एवं अपात्र की सूची निगम कार्यालय केे सूचना पटल एवं एम.सी.आर.जे.एन. पोर्टल पर भी अवलोकन कर सकते है। पात्र आवेदकों को लाटरी के माध्यम से आवास का आबंटन किया जायेगा।

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