राजनांदगांव । गांव की किसान खबरें
थाना घुमका से मिली जानकारी अनुसार यह है कि
मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी के द्वारा दिनांक 21.01.25 को थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन पत्र पेश की है जिसमे दिनांक 21.01.25 को इनके मंडई घूमने आई चारभाटा में नाबालिंग लड़की को कोई अज्ञात आरोपी के द्वारा उनके संरक्षण से भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर 07/25 धारा 137 (2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मुखबीर की सूचना पर प्रकरण की पिड़िता की बरामदगी ग्राम मोहलई के पोषण बंजारे के कैब्जे से बरामद किया गया है। प्रकरण के पिड़िता के साथ आरोपी पोषण बंजारे द्वारा शादी करने का प्रलोभन देकर उनके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाना आरोपी पोषण बंजारे के द्वारा यह जानते हुए कि अपहृता नाबालिग है भगाकर ले जाना व शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाये जाना सबूत पाये जाने पर उक्त घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों की दी गई जिस पर गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मोहित गर्ग, अति०पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी दिलीप सिसोदिया के निर्देशन में थाना प्रभारी घुमका निरीक्षक बसंत कुमार बघेल के नेतृत्व में उनि० सुरेश कुमार विक्रांत सिंह , सउनि० नंदनी ठाकुर, सउनि० कोदूराम नागवंशी आरक्षक 1611, 1651, म.आर. 1396 द्वारा
नाम आरोपीः- पोषण बंजारे पिता मनोहर बंजारे उम्र 18 वर्ष साकिन मोहलई थाना पुलगांव जिला दुर्ग
आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 01/03/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु पेश कर जेल भेजा गया