आयुक्त, दुर्ग संभाग की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनैतिक दलों की बैठक संपन्न

Hemkumar Banjare
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खैरगढ़ । गांव की किसान खबरें 
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (अर्हता तिथि 01.01.2026) के संबंध में आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग एवं रोल ऑब्जर्वर, दुर्ग संभाग श्री सत्यनारायण राठौर  की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी एवं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। साथ ही बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुरेंद्र ठाकुर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रेम कुमार पटेल, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीगण की उपस्थिति रही।

बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई अंतर्गत आने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ एवं 74-डोंगरगढ़ (आंशिक) के मतदान केन्द्रों तथा उनके अंतर्गत पंजीकृत मतदाताओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दावा-आपत्ति के तहत प्राप्त आवेदनों की स्थिति से अवगत कराया गया।

नो-मैपिंग प्रकरणों के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 73-खैरागढ़ में कुल 1655 मतदाताओं के नाम चिन्हांकित किए गए हैं, जिनमें से 1477 प्रकरण डी.ई.ओ. आईडी में दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 27 मतदाताओं के दस्तावेज अन्य राज्य से एवं 10 मतदाताओं के दस्तावेज अन्य जिले से संबंधित पाए गए हैं। इस प्रकार कुल 37 मतदाताओं के दस्तावेज संबंधित जिला/राज्य को सत्यापन हेतु प्रेषित किए गए हैं।

वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 73-खैरागढ़ के अंतर्गत लॉजिकल एरर से संबंधित 73,429 मतदाता चिन्हित हैं, जिन्हें नोटिस जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है। नोटिस तामिली उपरांत आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उनका सत्यापन किया जाएगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से पूर्व पूर्ण की जाएगी, तथा दिनांक 21.02.2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

बैठक में आयुक्त श्री राठौर द्वारा विशेष रूप से यह निर्देशित किया गया कि मतदाता सूची पूर्णतः शुद्ध एवं त्रुटिरहित हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो।

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