छत्तीसगढ़। गांव की किसान खबरें
बलौदाबाजार जिले में सतनामी समाज के हिंसक प्रदर्शन के बाद कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दिया है। दरअसल, सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्टर और SP कार्यालय का घेराव किया। साथ ही संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में खड़ी वाहनों में तोड़फोड़ करने हुए आग लगा दी, जिससे संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों समेत जिला मुख्यालय के निवासियों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। आज की घटना को देखते हुए जिले के असामाजिक तत्वों के द्वारा भय और आतंक का वातावरण निर्मित कर जिले में शांति व्यवस्था की स्थिति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
इन कारणों के आधार पर नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, ताकि जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के रहवासी भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर निवास कर सके। ऐसी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर के.एल. चौहान ने धारा 144 लागू कर दिया है, जिसके तहत नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अन्य जिले और बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगर पालिका सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग और बल्लम या अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। (Section 144 in Balodabazar)
अपवाद- जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध-दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ है, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे। यह संकटकालीन और आपातकालीन स्थिति एकाएक उत्पन्न हुई है और किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है। यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है और प्रत्येक जनसाधारण पर तामिल किया जाना संभव नहीं है। यह आदेश समयाभाव के कारण सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए,एकतरफा कार्रवाई कर पारित किया जाता है। यह आदेश दिनांक 10 जून 2024 को रात 9 बजे से 16 जून 2024 को रात 12 बजे तक नगरपालिका सीमा क्षेत्र बलौदाबाजार में प्रभावशील होगा। (Section 144 in Balodabazar)