सीएससी संचालकों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली पर सख्ती, श्रम विभाग ने जारी किए निर्देश

Hemkumar Banjare
दुर्ग  । गांव की किसान खबरें 
 छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने प्रदेश के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि श्रमिकों से पंजीयन एवं योजना आवेदन के लिए केवल निर्धारित शुल्क ही वसूला जाए। यह निर्देश हाल ही में प्राप्त शिकायतों के आधार पर जारी किए गए हैं, जिनमें पाया गया है कि कुछ सीएससी संचालकों द्वारा 1000 से 1500 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है, जबकि विभाग द्वारा अधिकतम 20 से 30 रुपए शुल्क ही निर्धारित किया गया है।
     श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सीएससी संचालकों को पंजीयन एवं योजनाओं से संबंधित शुल्क की दरें सूचना बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। यदि कोई संचालक तय शुल्क से अधिक राशि वसूलते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
     सहायक श्रमायुक्त से प्राप्त जानकारी अनुसार इस दिशा में निगरानी और निरीक्षण की प्रक्रिया को और सख्त किया जा रहा है। जिला स्तर पर कलेक्टर के संज्ञान में लाकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, सीएससी संचालकों और ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। पोर्टल पर दर्ज पंजीयन एवं योजना आवेदन की स्वीकृति या निरस्तीकरण की भी रैंडम आधार पर जांच की जाएगी। साथ ही शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष तंत्र तैयार किया जा रहा है।
     श्रमिकों और हितग्राहियों को “श्रमेव जयते” मोबाइल ऐप के माध्यम से जागरूक किया जाएगा और सभी श्रम कार्यालयों एवं श्रम संस्थानों से ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।