फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले व्यक्ति एवं गिरोह पर एफआईआर कराने के निर्देश

Hemkumar Banjare
राजनांदगांव । गांव की किसान खबरें
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने जिले के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार एवं संस्था प्रभारियों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले व्यक्ति एवं गिरोह का पता चलने पर, संबंधितों के विरूद्ध नजदीकी पुलिस थाने व चौकी में एफआईआर पंजीकृत करवाने के निर्देश दिए हंै। उल्लेखनीय है कि राज्य में जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, संशोधित अधिनियम 2023 एवं छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के तहत किया जा रहा है। जिले के सभी पंजीयन इकाइयों जैसे नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत एवं सभी शासकीय अस्पताल में जन्म-मृत्यु पंजीयन भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के वेबपोर्टल dc.crsorgi.gov.in पर किया जा रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच प्रमाण पत्र में उपलब्ध क्यू आर कोड को स्कैन कर की जा सकती है।
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