छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर वाहन किया गया राजसात

Hemkumar Banjare
By -


राजनांदगांव। गांव की किसान खबरें
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने कार्यालय पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर तेलीबांधा रायपुर निवासी अनिकेत परिमल के स्वामित्व का जप्तसुदा वाहन ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेए 7737 को शासन के पक्ष में राजसात किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार जप्तसुदा वाहन से 12 नग गाय, 3 नग भैंसा एवं 1 नग भैंस का बछड़ा भरकर बिना चारा-पानी के क्रुरतापूर्वक बूचडख़ाना व कत्लखाना की ओर दुर्ग से नागपुर की ओर ले जाया जा रहा था।
इसी तरह एक अन्य प्रकरण में कार्यालय पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर प्लॉट नंबर 232 चारखंभा चौक अशोक नगर नागपुर निवासी जीशान मुस्तफा शेख के स्वामित्व का जप्तसुदा वाहन माजदा क्रमांक एमएच 05 एएम 0692 को शासन के पक्ष में राजसात किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार जप्तसुदा वाहन से जप्तसुदा वाहन से 22 नग मवेशी भरकर बिना चारा-पानी के क्रुरतापूर्वक बूचडख़ाना व कत्लखाना की ओर दुर्ग से नागपुर की ओर ले जाया जा रहा था। उक्त दोनों आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण की अवधि 30 दिवस समाप्त हो जाने और सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की दसा में राजसात किए गए वाहन का नियमानुसार आरटीओ से मूल्यांकन कराकर नीलामी की कार्रवाई करते हुए प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल किया जाएगा। सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय) से जारी आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!