आरोपियो के कब्जे से एक लोहे का धारदार तलवार किया गया जप्त।

Hemkumar Banjare
राजनांदगांव। गांव की किसान खबरें 
थाना कोतवाली से मिली जानकारी के अनुसार यह है कि दिनांक 26/12/2024 को प्रार्थी इंद्रजीत यादव पिता माताफेर यादव उम्र 41 वर्ष साकिन मुदलियार काॅलोनी वार्ड नं. 07 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ0ग0 का थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज दिनांक 26.11.2024 को रात्रि 21ः05 बजे घटना स्थल त्रिपदा फैशन के नीचे जय स्तंभ चैक राजनांदगांव में स्थित इसके मामा राम बहादूर यादव के फल दुकान के पैसे का हिसाब किताब कर रहा था, उसी दौरान एक लड़का आया और बिना किसी कारण के इसे मां बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मार दूंगा बोलकर हथियार से हमला किया, जिससे बांये हाथ के बांह में चोट आया तथा मामा राम बहादूर के साथ झूमाझपटी करने से बांये पैर के पिडली में चोट आया, उसके बाद भाग गया, भागते समय वह व्यकित अपना नाम चार्ली है बोल रहा था बताया। कि रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अप0क्र0 779/24 धारा 296, 115 (2), 351 (2) बीएनएस कायम कर विवेचना मे लिया गया। कायमी से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया।

         श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक संजय बरेठ के नेतृृत्व मे आरोपी के पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर आरोपी शिवम सिन्हा उर्फ चार्ली पिता रिखी राम सिन्हा उम्र 25 साल साकिन शंकरपुर वार्ड नं. 09 ओ0पी0 चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) को रात्रि में ही घेराबंदी कर पकड़े। पूछताछ पर जुर्म स्वीकार किया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का धारदार तलवार जैसे हथियार को जप्त कर प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट समाहित किया गया। आरोपी को आज दिनांक 27.12.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड मे भेजा गया। माननीय न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने से जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।  
   
            उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक संजय बरेठ, प्र0आर0 शंभूनाथ द्विवेदी, प्र0 आर0 जी सिरिल, आरक्षक प्रदीप जायसवाल, भुनेश्वर जायसी, महिला आरक्षक रेणुका राजपूत एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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