डोंगरगढ़ के आदतन गांजा बिक्री करने वाले आरोपी अब्दुल हई अंसारी को 06 माह के लिये भेजा गया जेल

Hemkumar Banjare
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राजनांदगांव। गांव की किसान खबरें 
थाना डोंगरगढ़ से मिली जानकारी अनुसार यह है कि 
 अनावेदक अब्दुल हई अंसारी पिता अब्दुल हफीज उम्र- 55 साल साकिन खुंटापारा डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छ.ग.
के द्वारा डोंगरगढ़ में अवैध गांजा बिक्री करने से मोहल्ले मे अनावेदक के प्रति काफी अक्रोश व्याप्त था, अनावेदक के कृत्य से युवा वर्ग एवं स्कूली छोटे-छोटे बच्चे नशा के आदी होते जा रहे थे, अनावेदक मुख्य रूप से गांजा बिक्री कर अवैध रूप से धन अर्जित करने का पेशा बना रखा था, इसके मन में कानून, पुलिस, जेल तथा न्यायालय का जरा भी डर/भय नहीं था इसके विरूद्ध थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव मंे *01. अपराध क्र0- 336/2004 धारा- 20-बी एनडीपीएस एक्ट, 02. अप0क्र0- 439/2008 धारा- 20-बी एनडीपीएस एक्ट, 03. अप0क्र0- 84/2014 धारा- 20-बी एनडीपीएस एक्ट एवं 04. अपराध क्र0- 170/2022 धारा- 20-बी एनडीपीएस एक्ट* का अपराध भी पंजीबद्ध किया जा चुका था साथ ही अनावेदक के विरूद्ध भादवि0 के भी विभिन्न धाराओं के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज है, तथा समय-समय पर प्रतिबंधक धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है फिर भी से अनावेदक अपने हरकतो से बाज नही आ रहा था, अनावेदक के आदत में किसी प्रकार का कोई सुधार नही आ रहा था। जिस कारण आम जनता की स्वास्थ्य के हितो को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय राजनांदगंाव रेंज राजनांदगंाव श्री दीपक झा एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के आदेश के परिपालन में डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा अनावेदक अब्दुल हई अंसारी के विरूद् PIT NDPS ACT  के तहत कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ कार्यालय प्रतिवेदन भेजा गया था जिस पर न्यायालय आयुक्त एवं निरूद्ध प्राधिकारी, दुर्ग संभाग दुर्ग छ0ग0 द्वारा आदेश दिनांक- 30.12.2024 को अपने आदेश देते हुये स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम 1988 की धारा- 3 सहपठित धारा- 11 के तहत अनावेदक अब्दुल हई अंसारी को 06 माह के लिये राजनांदगंाव जिला जेल में निरूद्ध करने हेतु आदेशित किया गया जिस पर डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा अनावेदक अब्दुल हई अंसारी को हिरासत में लेकर आज दिनांक- 30.12.2024 को जिला जेल में 06 माह के लिये दाखिल किया गया है।

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