नाबालिक पीडिता का अनाचार करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार

Hemkumar Banjare
मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी | गाँव की किसान खबरे
 
पुलिस थाना से सूत्रों मिली जानकारी के अनुसार है की 

  थाना का विवरण इस प्रकार है 
दिनांक 16.04.2024 को प्रार्थी थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री पीडिता घटना दिनांक 31.03.2024 के 22:00 बजे से दिनांक 01.04.2024 के सुबह 06:00 बजे के मध्य बिना बताये कही चली गई है प्रार्थी को संदेह है इसकी नाबालिक पुत्री पीडिता कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है ‍ कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 42/2024 धारा 363 भादवि. कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया । मामला गंभीर होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मोहला- मानपुर- अं0चौकी श्री वाय. पी. सिंह ( भा. पु. से. ) के निर्देशन में, अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मयंक गुर्जर(भा. पु. से), अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पिताम्बर पटेल एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मानपुर श्री मयंक तिवारी के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी खडगांव उप निरीक्षक गणेश यादव के नेतृत्वप में अपह़ृता का पता तलाश हेतु टीम गठित किया गया, दौरान विवेचना के ‍दिनांक 22.07.2024 को ग्राम कोरवा से शैलेन्द्र कुमार कचलामें के कब्जे से अपहृता को बरामद कर दस्तयाब किया जाकर महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया कथन से पाया गया कि आरोपी शैलेन्द्र कुमार कचलामें पिता सरादू राम कचलामें उम्र 23 साल साकिन कोरवा थाना खडगांव जिला मो.मा. अं0चौकी के द्वारा पीडिता को नाबालिग जानते हुए बहला फुसलाकर अपने साथ वर्धा महाराष्ट्र ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया है । प्रकरण में धारा 366, 376 (2)(ढ) भादवि. 4, 6 पाक्सो एक्ट जोडी गई । आरोपी शैलेन्द्रा कुमार कचलामें को उसके सकुनत में दबिस देकर अभिरक्षा में लेकर थाना खडगांव लाया गया जिसे दिनांक 22.07.2024 के 13:30 बजे विधिवत ‍गिरफ्तार कर ज्यु. रिमांड पर भेजा गया है । 

  उक्त‍ कार्यवाही में
उप निरीक्षक गणेश यादव , सउनि0 गंगसाय किरंगे, सउनि0 जगमोहन कुजाम, प्र0आर0 14 रमेश कोरेटी, प्र0आर0 116 तुमेन्द्री रात्रे, आर. 148 संतोष ठाकुर, आर. 390 राहुल सिंह, आर. 316 बृजलाल नेताम एवं म. आर. 347 रमशीला दुग्गा सहानीय भुमिका रही ।