hindi news सोशल एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणन जरूरी

Hemkumar Banjare
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खैरागढ़  | गाँव की किसान खबरें 
लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत वर्मा के निर्देशानुसार आज जिला कलेक्टोरेट स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान नोडल अधिकारी ने बताया की जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का मुख्य कार्य सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रानिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन करना, पेड न्यूज के मामलों की निगरानी और कार्यवाही एवं चुनावी प्रक्रिया के दौरान मीडिया संबंधी नियमों का उल्लंघन के मामलों की निगरानी करना है। आयोग के गाइडलाईन के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी या अन्य संस्था, व्यक्ति, मतदान एवं मतदान के एक दिवस पूर्व बिना जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के प्रमाणीकरण के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति के विरूद्ध निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों को दिए गए कर्तव्यों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करने की समझाईश दी। मास्टर ट्रेनर श्री उमेंद पटेल, श्री शिरीष पाण्डेय एवं श्री सीताराम पाल ने समिति के सदस्यों को विज्ञापन अधिप्रमाणन की प्रक्रिया, पेड न्यूज के निर्धारण की प्रक्रिया, पेड न्यूज की लागत की गणना, पेड न्यूज का विश्लेषण एवं निर्णय, चुनाव के दौरान मीडिया कवरेज के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर समिति के सदस्य श्रीमति ममता मंडावी, श्रीमती मधु श्रीवास्तव सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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