घर अंदर घुसकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पुलिस गिरफ्त में।
1/29/2024 09:38:00 pm
गाँव की किसान खबरें
छुईखदान दिनांक 29/01/2024| प्रार्थीया उम्र 24 वर्ष ने दिनांक 28/01/2024 को लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 27/01/24 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 07:30 बजे के मध्य लाकेश्वर जंघेल घर अंदर जबरदस्ती घुसकर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा मना करने पर माँ बहन की गंदी गंदी अश्लील गाली देकर जान से मारने की धमकी देकर बेइज्जती करने के नियत से हाथ बाह को पकड़कर छेड़छाड़ किया है पूर्व में भी शादी करने की बात को लेकर 02-03 बार रास्ता रोक कर गाली गलौज देकर जान से मारने की धमकी दिया है कि रिर्पोट पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 33/23 धारा 452, 294,506,354, 354क,341 भा.द.स. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था जिसके संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भा. पु. से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया, श्रीमती नेहा पाण्डे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले के द्वारा मामला महिला से संबंधित संवेदनशील मामला होने से विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश देकर त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था जिसके परिपालन में प्रार्थिया एवं गवाहों के बयान दर्ज कर थाना छुईखदान से टीम बनाकर आरोपी लाकेश्वर जंघेल पिता भगवती जंघेल उम्र 30 वर्ष निवासी खैरा नवापारा थाना छुईखदान जिला केसीजी को घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया आरोपी लाकेश्वर जंघेल के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से आज दिनांक 29/01/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया ।
सम्पूर्ण कार्यवाही में म.प्रआर.शिमला उसारे,आर. उदयशंकर बरेठ,आर. हेमनाथ योगी ,विनोद पोर्ते ,म.आर. लक्ष्मी चंदेल की महत्तवपूर्ण भुमिका रही।