पीड़िता को व्हाट्सअप एवं इस्टाग्राम के माध्यम से अश्लील मैसेज भेजकर प्रताड़ित करने वाले आरोपी को थाना छुरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

Hemkumar Banjare
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राजनांदगांव | गाँव की किसान खबरें पीड़िता थाना छुरिया उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मोबाईल नंबर का धारक विक्की उर्फ वासुदेव साहू के द्वारा पीड़िता के व्हाट्सअप एवं इस्टाग्राम में अश्लील शब्द का प्रयोग करते हुए गलत-गलत मैसेज भेजकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में रिपोर्ट करने पर मामला महिला संबधी होने से त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी विक्की उर्फ वासुदेव साहू पिता बालसिंह साहू उम्र 29 वर्ष निवासी मिचगांव थाना खड़गांव जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के विरूद्ध थाना छुरिया में अपराध क्रमांक 06/2023 धारा 509 (ख) भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग से मार्गदर्षन प्राप्त करं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री राहुल देव शर्मा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ श्री आशीष कुंजाम के निर्देशन में थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक शिव चन्द्रा के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 06.01.2024 को आरोपी के सकूनत में पुलिस टीम रवाना कर आरोपी का पकड़कर थाना छुरिया लाया गया। आरोपी से पुछताछ के दौरान जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 07.01.2024 को विधिवित गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक शिव चन्द्रा, सउनि मेघनाथ सिन्हा, प्र.आर. 799 संतोष नायक, आर. 1569 भुनवेष्वर वर्मा का विशेष योगदान रहा।

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