04 मार्च को जिले के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, बार एवं अहाते रहेंगे बंद

Hemkumar
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खैरागढ़ । गांव की किसान खबरें 
होली के अवसर पर आगामी 04 मार्च 2026 (बुधवार) को जिले में पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में होली में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

आदेशानुसार जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों, कम्पोजिट दुकानों सहित एफ.एल.-3 बार तथा अहाते पूरी तरह बंद रहेंगे। इसमें खैरागढ़, मुढ़ीपार, साल्हेवारा, जालबांधा, पैलीमेटा, छुईखदान, ठेलकाडीह और गण्डई क्षेत्र की मदिरा दुकानें, बार एवं अहाते शामिल हैं।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि 04 मार्च को मदिरा की बिक्री, क्रय-विक्रय एवं सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों एवं बार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, ताकि  होली के अवसर पर जिले में पूर्ण शांति, सद्भाव और अनुशासन का वातावरण बना रहे।

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