प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने हितग्राही का बैंक खाता आधार सिडिंग होना आवश्यक है। राशि का भुगतान डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जाता है। हितग्राही को आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण कराना आवश्यक है, फार्म के साथ स्वयं, पति, परिवार के सदस्य का मोबाईल नंबर, महिला हितग्राही के बैंक खाते का विवरण, जच्चा-बच्चा कार्ड, आधार कार्ड का विवरण जमा करना होगा। पात्रता के लिए एक आवश्यक दस्तावेज या राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि जमा करना होगा। साथ ही द्वितीय संतान बालिका का जन्म पंजीकरण एवं बालिका के प्रथम चक्र का संपूर्ण टीकाकरण आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए एलएमपी से 570 दिवस अथवा बच्चें के जन्म के 270 दिवस के भीतर आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित अवधि और पात्रता को पूरा करने वाले हितग्राही जो योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गये हो, उक्त योजना का लाभ उठाने अपने निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र से सीधे संपर्क कर सकते है अथवा मोबाईल एप https://pmmvy.wcd.gov.in/apk/
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र में कर सकते हैं संपर्क
6/18/2025 08:11:00 pm
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जिले की हजारों महिलाएं लाभान्वित हो रही है। वर्ष 2024-25 में 7071 एवं वर्ष 2025-26 में अब तक 1324 महिलाएं शासन की इस योजना से गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को संबल मिला है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शासन की एक महत्वकांक्षी योजना है। जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार एवं मजदूरी की क्षति एवज में नकद राशि के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर 2 किस्तों में 5 हजार रूपए की सहायता दी जाती है। गर्भावस्था के पंजीयन पर एवं 6 महीने के भीतर एक बार प्रसव पूर्व जांच कराये जाने पर पहली किस्त के रूप में 3 हजार रूपए और दूसरी किस्त के रूप में 2 हजार रूपए बच्चे के जन्म के पंजीकरण तथा बीसीजी, पोलियो, डीटीपी एवं हिपेटाइसिस बी या इसके समानांतर प्रथम चक्र का टीका लगाये जाने के बाद प्रदान की जाती है। वही दूसरी संतान बालिका होने पर एकमुश्त 6 हजार रूपए दिया जाता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने हितग्राही का बैंक खाता आधार सिडिंग होना आवश्यक है। राशि का भुगतान डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जाता है। हितग्राही को आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण कराना आवश्यक है, फार्म के साथ स्वयं, पति, परिवार के सदस्य का मोबाईल नंबर, महिला हितग्राही के बैंक खाते का विवरण, जच्चा-बच्चा कार्ड, आधार कार्ड का विवरण जमा करना होगा। पात्रता के लिए एक आवश्यक दस्तावेज या राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि जमा करना होगा। साथ ही द्वितीय संतान बालिका का जन्म पंजीकरण एवं बालिका के प्रथम चक्र का संपूर्ण टीकाकरण आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए एलएमपी से 570 दिवस अथवा बच्चें के जन्म के 270 दिवस के भीतर आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित अवधि और पात्रता को पूरा करने वाले हितग्राही जो योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गये हो, उक्त योजना का लाभ उठाने अपने निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र से सीधे संपर्क कर सकते है अथवा मोबाईल एप https://pmmvy.wcd.gov.in/apk/PMMVY soft.apk से भी आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के दूरभाष क्रमांक 9406136904 और 7804905439 पर कार्यालयीन समय पर या हेल्प लाईन नंबर 14408 पर भी संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हंै।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने हितग्राही का बैंक खाता आधार सिडिंग होना आवश्यक है। राशि का भुगतान डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जाता है। हितग्राही को आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण कराना आवश्यक है, फार्म के साथ स्वयं, पति, परिवार के सदस्य का मोबाईल नंबर, महिला हितग्राही के बैंक खाते का विवरण, जच्चा-बच्चा कार्ड, आधार कार्ड का विवरण जमा करना होगा। पात्रता के लिए एक आवश्यक दस्तावेज या राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि जमा करना होगा। साथ ही द्वितीय संतान बालिका का जन्म पंजीकरण एवं बालिका के प्रथम चक्र का संपूर्ण टीकाकरण आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए एलएमपी से 570 दिवस अथवा बच्चें के जन्म के 270 दिवस के भीतर आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित अवधि और पात्रता को पूरा करने वाले हितग्राही जो योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गये हो, उक्त योजना का लाभ उठाने अपने निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र से सीधे संपर्क कर सकते है अथवा मोबाईल एप https://pmmvy.wcd.gov.in/apk/
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