शासन निर्देश के अनुक्रम में प्लास्टिक मुक्त नगर की परिकल्पना को साकार करने प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित किये जाने तथा सडक में बिल्डिंग मटेरियल व मलमा रखने पर मलमा मण्डप के तहत कार्यवाही करने कलेटर व प्रशासक श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा द्वारा गठित टीम कार्यवाही कर रही है। कार्यवाही की कडी मेें आज निगम का स्वास्थ्य अमला ने गंज चौक के बजाज प्लास्टिक व किराना दुकान तथा नंदई चौक के किराना दुकानों में दबीस दी और प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्रय करने पर 3 हजार रूपये अर्थदण्ड वसूला। इसी प्रकार लखोली राम नगर में रेत, गिट्टी बिल्डिंग मटेरियल रखने पर संबंधित से 3 हजार रूपये जुर्माना वसूला गया।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि कतिपय लोगों के द्वारा अपने आवास व दुकानों के सामने मलमा तथा दुकानों का समान रखकर सडक में अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिससे आवागमन बाधित होने के साथ साथ गंदगी फैलती है। जिसे ध्यान में रखते हुये नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता प्रतिदिन निरीक्षण कर कार्यवाही कर रही है, कार्यवाही के तहत आज लखोली राम नगर मंे इंद्रकुमार देशलहरा द्वारा रेत, गिट्टी, ईट मटेरियल रखने पर 3 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्लास्टिक प्रतिबंधित करने शासन निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम द्वारा प्रतिदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जॉच कर साफ सफाई रखने, प्लास्टिक के उपयोग व विक्रय पर प्रतिबंध किये जाने समझाईस देने के अलावा कार्यवाही भी की जा रही है। कार्यवाही की कडी में आज गंज चौक व नंदई चौक में दबिस देकर गंज चौक के बजाज प्लास्टिक से 5 सौ रूपये, जुर्माना वसूल 5 सौ ग्राम पालिथीन जप्त किये। इसी प्रकार आर.के. ट्रेडर्स से 5 सौ रूपये तथा नंदई चौक के भारत किराना स्टोर्स से 5 सौ रूपये, गणेश किराना स्टोर्स व मालू किराना स्टोर्स से 3-3 सौ रूपये, बाला जी किराना स्टोर्स व राधेश्याम किराना स्टोर्स से 2-2 सौ रूपये के अलावा झग्गू साहू गन्ना रस,दशरथ साहू, नरेन्द्र देवांगन व छोटेलाल साहू फल दुकान से 1-1 सौ रूपये जुर्माना वसूल कुल 2 हजार 9 सौ रूपये जुर्माना वसूले और सभी से लगभग 2 किलो झिल्ली पन्नी, प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास की जप्ती की गयी। उक्त कार्यवाही प्रतिदिन जारी रहेगी।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने कहा कि आज प्लास्टिक के कारण पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड रहा है,साथ ही जानवर द्वारा इसे खाने से उनके शरीर पर दुष्प्रभाव पड रहा है। इन बातो को ध्यान में रखकर शासन ने इसके विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। हम सबके सहयोग से ही यह कार्य संभव होगा। उन्होंने नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील करते हुये कहा है कि मलमा सड़क पर न रखे एवं अपने दुकान का समान दुकान की सीमा में रखे तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करे, अन्यथा जप्ती करते हुये अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि कतिपय लोगों के द्वारा अपने आवास व दुकानों के सामने मलमा तथा दुकानों का समान रखकर सडक में अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिससे आवागमन बाधित होने के साथ साथ गंदगी फैलती है। जिसे ध्यान में रखते हुये नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता प्रतिदिन निरीक्षण कर कार्यवाही कर रही है, कार्यवाही के तहत आज लखोली राम नगर मंे इंद्रकुमार देशलहरा द्वारा रेत, गिट्टी, ईट मटेरियल रखने पर 3 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्लास्टिक प्रतिबंधित करने शासन निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम द्वारा प्रतिदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जॉच कर साफ सफाई रखने, प्लास्टिक के उपयोग व विक्रय पर प्रतिबंध किये जाने समझाईस देने के अलावा कार्यवाही भी की जा रही है। कार्यवाही की कडी में आज गंज चौक व नंदई चौक में दबिस देकर गंज चौक के बजाज प्लास्टिक से 5 सौ रूपये, जुर्माना वसूल 5 सौ ग्राम पालिथीन जप्त किये। इसी प्रकार आर.के. ट्रेडर्स से 5 सौ रूपये तथा नंदई चौक के भारत किराना स्टोर्स से 5 सौ रूपये, गणेश किराना स्टोर्स व मालू किराना स्टोर्स से 3-3 सौ रूपये, बाला जी किराना स्टोर्स व राधेश्याम किराना स्टोर्स से 2-2 सौ रूपये के अलावा झग्गू साहू गन्ना रस,दशरथ साहू, नरेन्द्र देवांगन व छोटेलाल साहू फल दुकान से 1-1 सौ रूपये जुर्माना वसूल कुल 2 हजार 9 सौ रूपये जुर्माना वसूले और सभी से लगभग 2 किलो झिल्ली पन्नी, प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास की जप्ती की गयी। उक्त कार्यवाही प्रतिदिन जारी रहेगी।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने कहा कि आज प्लास्टिक के कारण पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड रहा है,साथ ही जानवर द्वारा इसे खाने से उनके शरीर पर दुष्प्रभाव पड रहा है। इन बातो को ध्यान में रखकर शासन ने इसके विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। हम सबके सहयोग से ही यह कार्य संभव होगा। उन्होंने नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील करते हुये कहा है कि मलमा सड़क पर न रखे एवं अपने दुकान का समान दुकान की सीमा में रखे तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करे, अन्यथा जप्ती करते हुये अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी।