शासकीय सेवकों को वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट धारण करना अनिवार्य

Hemkumar Banjare
By -
मोहला । गांव की किसान खबरें
सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिले के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करने एवं चार पहिया वाहन चलाने के दौरान सीट बेल्ट बांधने संबंधी आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में शासकीय कर्मियों की मृत्यु तथा गंभीर रूप से घायल होने की घटना को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है की मोटरयान अधिनियम 2019 में वाहन चालन के दौरान नियमानुसार हेलमेट एवं सुरक्षा बेल्ट के प्रावधानों के आलोक में समस्त वाहन चालकों द्वारा धारण किया जाना अनिवार्य है। शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं, परिवारजन एवं जन सामान्य की सुरक्षा के साथ-साथ नियमों के अनुपालन की प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर ने जारी आदेश में संस्था प्रमुख को निर्देशित कर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों, अर्ध शासकीय कर्मचारियों को आदेश का पालन करने कहा है।

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