खैरागढ़ छुईखदान गंड़ई । गांव की किसान खबरें
थाना छुईखदान से मिली जानकारी के अनुसार यह है कि
विवरण - दिनांक 24.01.2025 को आरोपी शिवकुमार भारती पिता स्व0 अंजोरदास भारती उम्र 48 साल साकिन ग्राम पिरचाटोला एवं इसके पुत्र अपचारी बालक के द्वारा ग्राम पिरचाटोला आंगनबाड़ी में शासकीय कार्य और शासकीय दस्तावेजों को नुकसान करने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मारपीट कर गाली गुप्तार करने पर प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 25.01.2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। प्रकरण में त्वरित निराकरण करने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खैरागढ-छुईखदान-गंड़ई (छ0ग0) श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.), श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नितेश कुमार गौतम के निर्देेशन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले के मार्ग दर्शन में थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले के कुशल नेतृत्व में आरोपी शिवकुमार भारती पिता स्व0 अंजोरदास भारती उम्र 48 साल साकिन ग्राम पिरचाटोला थाना छुईखदान एवं इसके पुत्र अपचारी बालक को अपराध क्रमांक 23/2025 धारा 296, 221, 132, 121, 3(5), 324(3) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर आज दिनांक 26.01.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जिसे आदेशानुसार ज्यूडिशियल रिमांड पर सलोनी खैरागढ़ जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले, सउनि0 अरविंद यादव, प्र0आर0 76 मुनेन्द्र सिंह ठाकुर, आर0 151 विनोद पोर्ते, आर0 198 देवलाल ध्रुव, आर0 167 उदयशंकर बरेठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।