आरोपी द्वारा जिला बदर के दौरान घर आकर करता था लोगों को परेशान

Hemkumar Banjare
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राजनांदगांव। गांव की किसान खबरें 
माननीय न्यायालय जिला एवं दण्डधिकारी राजनंदगंाव के आदेश के थाना लालबाग के निगरानी बदमाश का लगातार अपराधिक कृत्यों में शामिल होने एवं बदमाश के कृत्यों में सुधार नही होने के कारण, समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं बदमाश के व्यवहार में सुधार लाने हेतु सुनिल उर्फ टिर्रू को 01 वर्ष की कालावधि से राजनांदगंाव एवं आस-पास की सीमावर्ती जिलों में नही रहने हेतु प्रतिबंधित किया गया था जो दिनांक 14.09.2024 के पहले जिला राजनंादगंाव की सीमा पर प्रवेश नही करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। आरोपी द्वारा दिनांक 10.11.2023 को प्रार्थी  निवासी अटल आवास पेण्ड्री के घर में घुसकर गाली गलौच करने एवं दिनांक 08.04.2024 को प्रार्थी निवासी अटल आवास पेण्ड्री के साथ मारपीट करने के संबंध में थाना लालबाग में अपराध क्रमांक क्रमशः 455/2023 धारा 456,294,506 भादवि एवं अपराध क्रमांक 167/24 धारा 294,323,506,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। 
घटना के संबंध में जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण को अवगत कराया गया एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के दिशानिर्देश पर थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक नवरतन कश्यप के नेतृत्व में दौरान विवेचना के आरोपी सुनिल उर्फ टिर्रू द्वारा घटना कारित कर लगातार फरार चल रहा था जिसे दिनांक 16.12.2024 अपने घर अटल आवास पेण्ड्री आये होने की सूचना पर घेराबंदी कर निगरानी बदमाश आरोपी सुनिल मरकाम उर्फ टिर्रू पिता भरत मरकाम उम्र  26 वर्ष निवासी अटल आवास पेण्ड्री थाना लालबाग जिला राजनांदगंाव* को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किये जाने  *आरोपी द्वारा जिला बदर के दौरान उक्त घटना कारीत करने पर दोनों प्रकरण में शासन के आदेश का अवहेलना करने पर रा.सु.का. की धारा 14,15 एवं आईपीसी की धारा 188 जोड़कर जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया 

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक नवरतन कश्यप, प्र0आर0 03 प्रभात तिवारी सीमा राजपूत  की भूमिका सराहनीय रही ।

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