शासन द्वारा वर्ष 2024-25 के खरीफ फसल बीमा की पूर्व में अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 निर्धारित की गई थी। जिसे किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सभी अधिसूचित फसलों के लिए ऋणी एवं अऋणी किसानों के नामांकन के लिए शासन द्वारा कटऑफ की तिथि को 16 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। समस्त कृषकों से अपिल की जाती है कि अपनी फसलों का शतप्रतिशत बीमा करावें। छ.ग. शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, उड़द, अरहर, कोदो, कुटकी, एवं रागी का बीमा करा सकते है। किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़ जलप्लावन, कीटव्याधि ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते है, जो किसान अधिसूचित ग्राम/राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत नवीनीकृत की गई हो। योजना ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन आधार पर कियान्वित होगी, ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है उन्हें स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन के अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में जमा करना होगा। विकल्प चयन न करने पर अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जावेगा। इनके अलावा ऐच्छिक ही वे बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2024-25 तक जिले के लिए बजाज एलायज जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी का चयन निविदा के आधार पर हुआ है। किसानों के द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर, खरीफ वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत मुख्य फसल धान सिंचित रू. 1200, धान असिंचित रु. 900 एवं अन्य फसल मक्का रू. 900, उड़द रु 540, अरहर रू. 760, कोदो रू 320, कुटकी रू. 340 एवं रागी रू. 300 किसानों द्वारा प्रीमियम राशि देय है। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों के द्वारा समान रकबा खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में जो रकबा पहले प्रविष्टि की गई हो को स्वीकार किया जावेगा तथा अन्य सभी बीमा को कंपनी द्वारा निरस्त किया जाकर प्रीमियम की राशि योजना के कंडिका क्रमांक 20.6 एवं 25.6 में विहित प्रावधानानुसार अंतरित (राजसात) किया जावेगा।
इस संबंध में देशव्यापी हेल्पलाईन नंबर 1800-209-5959 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कृषकों से आग्रह है कि निर्धारित अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2024 तक अपने फसलों का बीमा कराकर पावती अवश्य लेवें। बीमा हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है एवं ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी बजाज एलायज जनरल इंश्योरेंस कपनी एवं लोक सेवा केन्द्र एवं AID Mobile App से भी अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2024-25 तक जिले के लिए बजाज एलायज जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी का चयन निविदा के आधार पर हुआ है। किसानों के द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर, खरीफ वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत मुख्य फसल धान सिंचित रू. 1200, धान असिंचित रु. 900 एवं अन्य फसल मक्का रू. 900, उड़द रु 540, अरहर रू. 760, कोदो रू 320, कुटकी रू. 340 एवं रागी रू. 300 किसानों द्वारा प्रीमियम राशि देय है। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों के द्वारा समान रकबा खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में जो रकबा पहले प्रविष्टि की गई हो को स्वीकार किया जावेगा तथा अन्य सभी बीमा को कंपनी द्वारा निरस्त किया जाकर प्रीमियम की राशि योजना के कंडिका क्रमांक 20.6 एवं 25.6 में विहित प्रावधानानुसार अंतरित (राजसात) किया जावेगा।
इस संबंध में देशव्यापी हेल्पलाईन नंबर 1800-209-5959 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कृषकों से आग्रह है कि निर्धारित अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2024 तक अपने फसलों का बीमा कराकर पावती अवश्य लेवें। बीमा हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है एवं ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी बजाज एलायज जनरल इंश्योरेंस कपनी एवं लोक सेवा केन्द्र एवं AID Mobile App से भी अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।
