नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला भगाकर ले जाने वाला आरोपी को ग्वालियर (मध्यप्रदेश) से किया गया गिरफ्तार।

Hemkumar Banjare
By -
 खैरागढ़ छुईखदान गंड़ई। गांव की किसान खबरें 
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खैरागढ-छुईखदान-गंड़ई (छ0ग0) श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले के मार्ग दर्शन में थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले के नेतृत्व में थाना छुईखदान के अपराध क्रमांक 184/2024 धारा 363 भादवि0 के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान सायबर सेल केसीजी की मदद से काॅल डिटेल एवं सीडीआर प्राप्त कर दिनांक 26.06.2024 को प्रकरण के पीड़िता को ग्वालियर (मध्यप्रदेश) से आरोपी सुनीलदास मानिकपुरी पिता दीनादास मानिकपुरी उम्र 20 साल साकिन घोटवानी थाना साजा जिला बेमेतरा (छ0ग0) के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी के विरूध्द अपराध धारा का सबूत पाये जाने से मामले में धारा 366, 376, 376(2)(ढ) भादसं., 06 पाॅक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी सुनीलदास मानिकपुरी को दिनांक 27.06.2024 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। 
        उपरोक्त कार्यवाही में सउनि0 के0के0 राय, आर0 1381 सूर्यकांत साहू, म0आर0 446 आरती चन्द्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!