निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक ध्वनि संचालित करने पर होगी कड़ी कार्रवाई - माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की दी गई जानकारी
2/09/2024 08:26:00 pm
मोहला । गाँव की किसान खबरें
कलेक्टर श्री एस जयवर्धन एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के डी जे संचालकों की बैठक ली। बैठक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जानकारी से डी जे संचालको को अवगत कराया गया। बैठक में कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने कहा की सभी डी जे संचालक माननीय उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों का परिपालन करते हुए डी जे का संचालन करें। निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक ध्वनि पर डी जे संचालित किये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह ने कहा कि डी जे संचालन के सम्बन्ध में नियम पारित किया गया है, जिसका सभी को पालन किया जाना आवश्यक है।
बैठक में बताया गया कि थानेवार डी जे संचालकों की सूची बनाई जाएगी। जिसमें डी जे संचालक का विवरण रहेगा। प्रेशर हार्न, की जानकारी रखी जाएगी। नियम विरुद्ध डीजे, प्रेशर हार्न उपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण संबंधी प्रावधानों का पहली बार उल्लंघन किये जाने पर ऑनलाइन प्रकरण दर्ज किया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन किये जाने पर हाई कोर्ट के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा। डी जे संचालन का ध्वनि मापक यंत्र से माप लिया जाएगा। साथ ही वीडियोग्राफी से भी संज्ञान में लिया जाएगा और संबंधित प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बिना अनुमति के मॉडिफाइड वाहनों पर तत्काल कार्रवाई किया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले यंत्र को तत्काल वाहनों से उतरवाया जाएगा। ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
डी जे संचालन के लिए ध्वनि विस्तार के संबंध में क्षेत्र एवं ध्वनि सीमा निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक डी जे संचालन प्रतिबंधित किया गया है। अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि में कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी तक प्रेशर हार्न, म्यूजिकल हार्न, अन्य किसी भी प्रकार के साउंड एमप्लीफायर का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक 75 डेसीबल साउंड, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 डेसीबल साउंड, आवासीय क्षेत्र में 55 डेसीबल साउंड एवं कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र में 50 डिसमिल से अधिक ध्वनि पर डी जे का संचालन नहीं किया जा सकेगा। सभी डी जे संचालको को ध्वनी नियंत्रक यंत्र लगाने निर्देशित किया गया है।
बैठक में अपर कलेक्टर सुश्री दिप्ती गौते, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कौशल किशोर वासनिक, सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं जिले के सभी डी जे संचालक उपस्थित थे।