नाबालिक पीड़िता को बहला-फुसलाकर, प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना छुरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

Hemkumar Banjare
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राजनांदगांव । गांव की किसान खबरें
थाना छुरिया के अपराध क्रमांक- 321/2023 धारा 363, 366, 376 (2) (ढ)  भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण की नाबालिक पीड़िता को आरोपी प्रदीप कुमार सहारे पिता मुकुन्द राम सहारे उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम तेन्दूटोला थाना छुरिया जिला राजनांदगांव के द्वारा विगत 01 वर्ष से नाबालिक जानकर, अपने प्रेमलाज में फंसाकर जबरदस्ती बालात्कर कर रहा था कि रिपोर्ट पर उक्त आरोपी के विरूद्ध थाना छुरिया में दिनांक 19.11.2023 को अपराध धारा सदर कायम विवेचना में लिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग से मार्गदर्षन प्राप्त करं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री राहुल देव शर्मा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ श्री आशीष कुंजाम के निर्देशन में थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक शिवप्रसाद चन्द्रा के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 20.11.2023 को टीम रवाना कर आरोपी को उसके सकूनत से थाना लाकर पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म कारित करना स्वीकार करने पर विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया। 
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक शिवप्रसाद चन्द्रा, सउनि मेघनाथ सिन्हा, प्र.आर. 799 संतोष नायक, आर. 1569 भूवनेष्वर वर्मा का विशेष योगदान रहा।

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