मोहला। गांव की किसान खबरें
मोहला थाना से मिली जानकारी के अनुसार यह संक्षिप्त विवरण है कि
प्रार्थी, अभिमन्यू कुमार पिता स्व.कपिल देव शर्मा निवासी वार्ड नं.11 सिद्धार्थ नगर मोहला थाना मोहला जिला मोहला मानपुर अं0चौकी का दिनांक 27/09/2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि अनावेदक नरेन्द्र मंडावी पिता स्व. दुरूगू राम मंडावी उम्र 41 निवासी दोरबा, खड़गॉव थाना खड़गॉव जिला मोहला मानपुर अं0चौकी के द्वारा वाट्सअप ग्रुप में दिनांक 26/09/25 को धर्म हिंसा व्हाट्शॉप ग्रुप मोहला मानपुर अं0चौकी में स्क्रीनशॉट देखा, जिसमें मॉ दुर्गा के बारे में अभद्र टिप्पणी कर व्हाटसअप में फैलाया गया है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी श्री वॉय.पी.सिंह (भापुसे) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पिताम्बर पटेल व श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री ताजेश्वर दीवान के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चन्द्रा के कुशल नेतृत्व में मामले की गंभीरता को देखते हुये तत्काल थाना स्तर पर गठित सोशल मीडिया मॉनिटरिग के अधिकारी/कर्मचारियो के द्वारा तत्काल अनावेदक नरेन्द्र मंडावी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया l जो अपने मोबाईल फोन के माध्यम से धर्म हिंसा व्हाट्शॉप ग्रुप मोहला मानपुर अं0चौकी में मॉ दुर्गा माता के बारे में अपशब्दो का प्रयोग करना स्वीकार करने पर आरोपी नरेन्द्र मंडावी पिता स्व. दुरूगू राम मंडावी उम्र 41 निवासी दोरबा, खड़गॉव थाना खड़गॉव जिला मोहला मानपुर अं0चौकी के विरूध्द अपराध क्रमांक 88/2025 धारा 298, 299, 353(1)(सी) बीएनएस पंजीबध्द कर ज्यूडिसियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश कर आरोपी को जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
नाम आरोपी-
नरेन्द्र मंडावी पिता स्व. दुरूगू राम मंडावी उम्र 41 निवासी दोरबा, खड़गॉव थाना खड़गॉव जिला मोहला मानपुर अं0चौकी
